हेल्लो दोस्तों आज के इस पोस्ट में आपको Main Provisions of factory labour welfare in hindi के बारे में बताया गया है की क्या होता है कैसे काम करता है तो चलिए शुरू करते है
Contents
3. श्रम कल्याण (Labour Welfare)
(a) प्राथमिक चिकित्सा सविधा (First Aid Facilities)-कारखाने में प्रति 150 श्रमिकों के लिए एक साज सज्जा से परिपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स सदैव उपलब्ध रहना चाहिए। यदि श्रमिकों की संख्या 500 से अधिक हो तो एक एम्बुलेस (Ambulance) की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
(b) धुलाई सविधायें (Washing Facilities)-प्रत्येक फैक्ट्री में, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग तथा पर्याप्त धुलाई सुविधा होनी चाहिए जहाँ श्रमिक हाथ, मुँह आदि धो सके और अगर आवश्यकता हो तो कपड़े भी बदल सके।
(c) बैठने की सुविधा (Facilities for Sitting)-जो श्रमिक खड़े रहकर अपना कार्य करते है उनको बैठने के लिए सुविधा होनी चाहिए।
(d) कैन्टीन (Canteen)-यदि कारखाने में 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो तो उसमें कैन्टीन की व्यवस्था होनी चाहिए।
(e) आराम गृह तथा भोजन कक्ष (Rest Rooms and Lunch Rooms)-प्रत्येक फैक्ट्री जिसमें 150 से कार्यरत हो तो पर्याप्त, उपयुक्त, हवादार, साफ-सुथरा एवं प्रकाश युक्त आरामग्रह तथा भोजनकक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए
(f) शिशु गृह (Cretches)-फैक्ट्री में, जहाँ 50 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हो, वहाँ उनके 6 साल के बच्चों के लिए उपयुक्त, हवादार एवं प्रकाशयुक्त शिशुग्रह (Cretches) की व्यवस्था होनी चाहिए। देखभाल में निपुण व प्रशिक्षित महिला को शिशुग्रह का प्रभावी (incharge) बनाया जाना चाहिए।
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(g) श्रम कल्याण अधिकारी (Labour Welfare Officer)-प्रत्येक फैक्ट्री में, जहाँ 500 से अधिक श्रमिक का एक श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्य सरकार को इन अधिकारियों की योग्यता इनकी सेवा शर्ते निर्धारित करने का अधिकार होता है।
4. कार्य-घण्टे (Working Hours)
(a) व्यस्कों के लिए कार्य घण्टे (Hour’s of Work for Adults)-किसी भी व्यस्क श्रमिक से कारखाने में एक में 9 घण्टे अथवा एक सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 5 घण्टे लगा कार्य करने के बाद 30 मिनट का विश्राम देना अनिवार्य है।
(b) अवकाश (Holidays)—सप्ताह के प्रथम दिवस अर्थात् रविवार को कोई भी व्यस्क श्रमिक कार्य नहीं करेगा तब तक कि फैक्ट्री प्रबन्धक उसे एवज में साप्ताहिक अवकाश अर्थात् रविवार के तीन दिन पूर्व से लेकर तीन दिन बाद तक क्षतिपूर्ति अवकाश (Compensatory holiday) नहीं प्रदान करता। यदि रविवार को कार्य करना परिस्थितिवश आवश्यक है तो सप्ताह के अन्य दिन वह क्षतिपूर्ति अवकाश का अधिकारी होगा।
(c) ओवर टाइम हेतु अतिरिक्त पारिश्रमिक (Extra Wages for Over Time)-यदि कोई श्रमिक एक दिन में 9 घण्टे अथवा एक सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करता है तो उसे उस अतिरिक्त समय के पारिश्रमिक का भुगतान सामान्य दर से दुगुनी दर पर देय होगा।
(d) दोहरे-नियोजन पर प्रतिबन्ध (Restriction on Double-Employment)- किसी भी व्यस्क श्रमिक की एक दिन में एक कारखाने में कार्य करने के बाद उसे दूसरे कारखाने में कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
5. अल्प व्यस्कों या नवयुवकों के लिए रोजगार (Employment for Young Persons)
(a) बालकों के रोजगार पर प्रतिबन्ध (Prohibition of Employment of Young Children)-किसी भी कारखान 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है।
(b) अल्प व्यस्क श्रमिक (An Adolescent Worker)-14 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक अल्पव्यस्क (Adolescent) कहते हैं। अल्पव्यस्क श्रमिक को कारखाने में कार्य करने की अनमति मिल सकती ह यार
(i) फैक्ट्री का प्रबन्धक, प्रमाणक सर्जन (Certifying surgeon) द्वारा प्रमाणित स्वस्थता प्रमाणपत्र इस आर प्रस्तुत करे कि अल्प व्यस्क उक्त कार्य को करने के लिए फिट है।
(ii) ऐसे अल्प व्यस्क को फैक्ट्री में कार्य करते समय एक टोकन रखना पड़ता है जो इस सर्टिफिकेट का सन्दर्भ करता है।
6. महिलाओं का नियोजन (Employment. of Women)
कोई भी महिला चलती मशानों को साफ करने, स्नान अथवा समायोजित करने के लिए अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त महिलायें सुबह 6 बजे से साँय 7 बजे तक ही कार्य का के लिये अनुमन्य (Permissible) है।
7. वार्षिक सवैतनिक अवकाश (Annual leave with wages)
जिस श्रमिक ने कारखाने में एक कैलेण्डर वर्ष म दिन या अधिक कार्य किया है वह निम्न दरों पर सवैतनिक अवकाश पाने का अधिकारी होगा।
(i) व्यस्क श्रमिक के लिए प्रति 20 कार्य दिवस पर एक दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा।
(ii) अव्यस्क श्रमिक के लिए प्रति 15 कार्य दिवस पर एक दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा।
(iii) अगर श्रमिक इन अवकाशों का उपभोग वर्ष में नहीं करता है तो अवशेष-अवकाश, अगले वर्ष में जोड़ दिया
reference-https://www.yourarticlelibrary.com/human-resources/factories-act-1948-provisions-
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