Main provisions of factory health in hindi-कारखाना अधिनियम के प्रमुख स्वास्थ्य हिंदी में

हेल्लो दोस्तों आज के इस पोस्ट में आपको Main provisions of factory summary in hindi के बारे में बताया गया है की क्या होता है कैसे काम करता है तो चलिए शुरू करते है

1. स्वास्थ्य (Health)

दुर्घटना की सम्भावनाओं को न्यूनतम करने तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए कारखाना अधिनियम में निम्न प्रावधान किये गये हैं

(a) स्वच्छता (Cleanliness):

(i) प्रतिदिन फर्शों तथा बेंचों (Benches) आदि से धूल तथा गन्दगी आदि साफ करना।

(ii) प्रति सप्ताह, रोगाणुनाशक (Disinfectant) का प्रयोग करते हुए फों की धुलाई करना। (iii) सभी दीवारों विभाजकों, सीढ़ियों आदि पर कम से कम 14 माह में एक बार सफेदी (White wash)होने की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष में एक बार पेण्ट होना चाहिए।

 (iv) कार्यशाला के फर्श पर पानी जमा न होने देने के लिए प्रभावा निष्कासन तंत्र (Drainage System) होना चाहिए।

 (b) निष्प्रयोज्य एवं बहिस्राव पदार्थों का निस्तारण (Disposal of Wastes and Effluents)-विनिर्माण प्रक्रमों के कारण हुए निष्प्रयोज्य (Waste) तथा बहिस्राव (Effluents) क निस्तारण की प्रभावी एवं उचित व्यवस्था करना

(c) संवातन तथा तापमान (Ventillation and temperature)-कार्यस्थल के प्रत्येक कक्ष में संवातन। तथा उचित तापक्रम बनाये रखने लिए प्रभावी एवं उपयुक्त प्रावधान किये जाने चाहिए। इससे श्रमिकों की दक्षता बढ़ती है तथा दुर्घटनाओं में कमी आती है।

 (d) धूल एवं धुआँ (Dust and Fumes)-कार्यकक्षों को धूल एवं धुंओ से मुक्त रखने के लिए प्रभावी के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए

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(e) कृत्रिम आर्दीकरण (Artificial Humidification)-फैक्ट्री में (जैसे वस्त्र उधोग में )जहा कृत्रिम आर्दीकरण प्रयोग किया जाता है

 (i) आद्रीकरण के लिए प्रयोग किये जाने वाला जल, पेय जल (Drinking water) होना चाहिए।

(ii)कत्रिम आदीकरण के लिए निर्धारित विधि का ही प्रयोग किया जाना चाहिए तथा आर्दीकरण की प्रक्रिया एक सीमा में ही होनी चाहिए।

 (f) भीड़-भाड़ (Over Crowding)

(i) किसी कक्ष में अत्यधिक भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकाला

(ii) एक श्रमिक को न्यूनतम 14 m3 जगह प्रदान की जानी चाहिए। इसकी न्यूनतम ऊँचाई 4:2672 m होनी चाहिए

 (g) प्रकाश व्यवस्था (Lighting)

(i) प्राकृतिक अथवा कृत्रिम अथवा दोनों कैसी भी व्यवस्था हो, प्रभावी एवं पर्याप्त होनी चाहिए।

 (ii) खिड़कियों एवं रोशनदानों के शीशे साफ होने चाहिए।

 (iii) चौंध अथवा अधिक चमकदार चीजों से ध्यान बँटता है और दुर्घटना का कारण बनता है। अत: ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए।

(h) पेय जल (Drinking water)-कारखाने के अन्दर उपयुक्त स्थलों पर पेयजल की सुविधा होनी चाहिए तथा उन पर”पेय जल’ लिखा होना चाहिए  ऐसे स्थल कूड़ा स्थल अथवा टॉयलेट आदि से कम से कम 5 मीटर दूर होने चाहिए

 (i) शौचालय तथा मूत्रालय (Latrines and Urinals)

(1) फैक्ट्री में उपयुक्त स्थानों पर शौचालय एवं मूत्रालय बने होने चाहिए।

 (ii) ये स्वच्छ, हवादार एवं प्रकाश/जल व्यवस्था से परिपूर्ण होने चाहिए।

 (iii) महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिये।

(j) पीकदान (Spittoons)

(i) फैक्ट्री में उपयुक्त स्थानों पर थूकदान अथवा पीकदान लगे होने चाहिए और इन्हें स्वच्छ रखा जाना चाहिए।

(ii) अगर कोई व्यक्ति इधर-उधर थूकता है तो उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है।

reference-https://fireflieslegal.com/brief-notes-on-factories-act

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