Main Provisions of factory act in hindi-मैं प्रोविसिओं फैक्ट्री एक्ट हिद्नी में

हेल्लो दोस्तों आज के इस पोस्ट में आपको Main Provisions of factory act in hindi के बारे में बताया गया है की क्या होता है कैसे काम करता है तो चलिए शुरू करते है

(c) कारखाने की मंजूरी, लाइसेंस एवं पंजीकरण (Approval, Licensing and Registration of a Factory)

 यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि किसी कारखाने को शुरू करने से पूर्व निम्न औपचारिकताएँ सम्पन्न करना अनिवार्य

1. जहाँ फैक्ट्री लगानी हो या पूर्व निर्मित फैक्ट्री का विस्तार करना हो तो उस स्थल के लिए पहले राज्य सरकार अथवा उद्योगों के मुख्य निरीक्षक (Chief Inspector) की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. कारखाना निरीक्षक से फैक्ट्री प्लान एवं विशिष्टयों का अनुमोदन प्राप्त करना।

3. निर्धारित शुल्क (Fees) जमा करके फैक्ट्री का पंजीकरण कराना तथा लाइसेसिंग (Licensing) की प्रक्रिया पूरी करना।

अनुमति के लिए जो आवेदन मुख्य निरीक्षक को भेजा जाता है उसमें अधिष्ठाता (Occupier) का नाम व पता, फैक्ट्री तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं की प्रकृति, शक्ति स्रोत की प्रकृति, कारखाना प्रबन्धक का नाम, आवश्यक श्रमिकों की संख्या आदि आवश्यक जानकारियाँ दी जाती हैं।

यदि आवेदन करने के 3 माह के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाता है कि आवेदन को अनुमति दे दी गए है

 यदि  राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक आवेदन को इंकार कर देते हैं तो आवेदन-कर्ता इंकार के 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार से अपील कर सकता है

निरीक्षक (Inspector)-यह अधिनियम राज्य सरकार को एक मख्य निरीक्षक तथा अन्य निरीक्षक नियुक्त करने का अनमति देता है जो-(i) कारखाने में प्रवेश कर सकते हैं, तथा iii) प्लांट, मशीनरी तथा फैक्ट्री से सम्बन्धित कागजातों का जेन, निरीक्षण आदि कार्य कर सकते हैं।

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प्रमाणक सर्जन (Certifying Surgeons)-यह अधिनियम राज्य सरकार को एक योग्य चिकित्सक को प्रमाणक सर्जन के  रूप में नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है जो

(a) युवा श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण करके सर्टिफिकेट प्रदान करता है, तथा को

(b)खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण करता है।

(d) कारखाना अधिनियम के प्रमुख प्रावधान (Main Provisions of Factory Act)

कारखाना अधिनियम में मुख्यत: निम्नांकित बातों का विस्तृत प्रावधान रखा गया है

1. स्वास्थ्य (Health)

 2. सुरक्षा (Safety)

3. श्रम कल्याण (Labour Welfare)

4. व्यस्कों के लिए कार्य घण्टे (Working Hours for Adults)

5. नवयुवकों के लिए रोजगार (Employment to Young Persons)

6. महिलाओं के लिए रोजगार (Employment of Womens)

7. सवैतनिक अवकाश (Leave with Wages)

8. विशिष्ट प्रावधान (Special Provisions)

(a) खतरनाक प्रक्रियायें (Dangerous Operations)

 (b) दुर्घटनायें एवं बीमारियाँ (Accidents and Diseases)

(c) नमूना लेने का अधिकार (Power to take Samples) (d) दण्ड व्यवस्था (Penalties)

reference-http://labourbureau.gov.in/Stat-of-Fact-2k1-Chp.1.htm

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