The indian factory act 1948 in hindi-इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 हिंदी में

हेल्लो दोस्तों आज के इस पोस्ट में आपको The indian factory act 1948 in hindi के बारे में बताया गया है की क्या होता है कैसे काम करता है तो चलिए शुरू करते है

 (a) भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 (The Indian Factory Act, 1948)

कारखाना अधिनियम, कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है, कार्यकारी दशाओं का नियन्त्रण करता है तथा उनके कल्याण सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

इस अधिनियम को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा 23 सितम्बर, 1948 को पारित किया गया तथा 1 अप्रैल, 1949 को इसे लागू किया गया। इस अधिनियम को बाद में सन् 1950, 1951, 1952 तथा 1976 में संशोधित किया गया।

यह अधिनियम भारत में ऐसे किसी भी कारखाने पर लागू होता है। जिसमें दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हो

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 (b) लक्ष्य तथा उद्देश्य (Aims and Objectives)

कारखाना अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं

(i) इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कारखानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को औद्योगिक आपदाओं से सुरक्षा करना तथा उत्तम व सुरक्षित कार्यकारी दशाओं को सुनिश्चित करना है।

 (ii) कारखाने के अन्दर चलने वाली विभिन्न सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों पर नियन्त्रण उनकी समुचित देखभाल करना।

 (iii) यह कार्य घण्टों, विश्राम घण्टों, बच्चों एवं नाबालिगों क नियोजन, महिलाओं के नियोजन, सवेतन अवक गतिविधियों पर भी नियन्त्रण करता है और उनकी समुचित देखभाल करता है।

कारखाना अधिनियम के प्रमख प्रावधानों का अध्ययन करन स पूर्व कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषा जानना आवश्यकता है

(i) कारखाना (Factory)

एक प्रबन्ध तंत्र के अधान एक ऐसा परिस्थान अथवा कार्यक्षेत्र जी कर्मचारी कार्य करते हैं और जहाँ किसी भा प्रकार के शक्ति स्रोत जैसे विद्युत, भाप अवकाश पर्व कळ महत्वपर्ण पदों की परिभाषा जानना आवश्यक है

परिस्थान अथवा कार्यक्षेत्र, जहाँ 10 या अधिक र के शक्ति स्रोत जैसे विद्युत, भाप, तेल आदि का प्रयोग होता है, कारखाना कहलाता है। इसके अतिरिक्त बिना किसी शक्ति स्त्रोत के जहाँ 20 अथवा अधिक व्यक्ति  कार्य करते हो, वह कार्य स्थल भी कारखाना कहलाता है।

 (ii) विनिर्माण प्रक्रिया (Manufacturing Process)

एक विनिर्माण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें

(a) किसी वस्तु को बनाने, परिवर्तन करने, मरम्मत अथवा अलंकृत करने, परिष्कृत पैकिंग, लेन-देन, अनुरक्षण,धोने साफ करने, तोड़ने अथवा क्षय करने अथवा उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य कोई भी क्रिया करना है।

(b) पेय जल, तेल, गन्दे पानी को पम्प द्वारा उठाना, निकालना, फेंकना आदि।

(c) विद्युत शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण अथवा वितरण करना।

(d) छापना (Printing), लिथोग्राफी, जिल्द बाँधना, फोटो खींचना आदि।

(e) पानी के जहाज अथवा पात्रों को बनाना, फेर-बदल करना, मरम्मत करना, पुनः जोड़ने अथवा तोड़ने की प्रक्रिया करना।

 (f) कोल्ड स्टोरेज में किसी वस्तु या पदार्थ को परिरक्षित अथवा भण्डारण करना।

 (iii) व्यस्क (Adult)-वह व्यक्ति जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, व्यस्क कहलाता है।

 (iv) अल्पव्यस्क (Adolescent)-15 से 18 के बीच की आयु वाला व्यक्ति, अल्पव्यस्क कहलाता है।

 (v) बालक (Child)-वह व्यक्ति जिसने 15 वर्ष पूर्ण न किये हो, बालक कहलाता है।

(vi) श्रमिक (Worker)-कोई भी व्यक्ति जो सीधे अथवा किसी एजेन्सी के माध्यम से किसी विनिर्माण प्रक्रिया, के लिए विनियोजित हुआ हो अथवा विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य सहायक क्रियाओं, मशीनी अंगों के सफाई आदि के लिए विनियोजित हुआ है, श्रमिक कहलाता है।

(vii) मशीनरी (Machinery)-मशीनरी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों जैसे प्राइज मूवर (इंजन, मोटर आदि) मशीनों, हस्तान्तरण मशीनों आदि को कहते हैं। ऐसे सभी यन्त्र जिनके द्वारा शक्ति को उपजाया, रूपांतरित तथा वितरित किया जा सकता हो, मशीनरी कहलाते हैं।

(vi) स्वामी अथवा अधिष्ठाता (Occupier)—वह व्यक्ति, जो उद्योग अथवा कारखाने की गतिविधियों के ऊपर अन्तिम रूप से नियन्त्रण रखता है, स्वामी या अधिष्ठाता कहलाता है।

(ix) खतरनाक प्रक्रिया (Hazardous Process)-कारखाने से सम्बन्धित ऐसी कोई प्रक्रिया खतरनाक कहलाती है जिसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जिसमें कच्चा पदार्थ, अर्धनिर्मित अथवा पूर्ण निर्मित उत्पाद, अवशिष्ट पदार्थ आदि का कार्य करने वाले अथवा उससे जुड़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। अथवा जिसमें सामान्य वातावरण में प्रदूषण फैलता हो, खतरनाक प्रक्रिया कहलाती है।

reference-https://labour.gov.in/sites/default/files/Factories_Act_1948.pdf

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